
रायपुर, 24 जनवरी 2026 – छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस (30 जनवरी) के अवसर पर मांस, मटन और अन्य नॉन-वेज उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। रायपुर नगर निगम ने आधिकारिक आदेश जारी कर पूरे नगर निगम क्षेत्र में इन दो दिनों के लिए सभी मांस-मटन की दुकानों, बूचड़खानों (स्लॉटर हाउस), होटलों, रेस्टोरेंट्स और ढाबों में नॉन-वेज बिक्री और परोसने पर सख्त रोक लगाई है।
मुख्य बातें एक नजर में:
कब लागू होगा प्रतिबंध?
- 26 जनवरी 2026 (गणतंत्र दिवस – पूरे दिन)
- 30 जनवरी 2026 (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस – पूरे दिन)
किन जगहों पर लागू?
- रायपुर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में:
- मांस-मटन की सभी दुकानें
- पशु वध गृह (बूचड़खाने)
- होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, फूड कोर्ट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठान जहां नॉन-वेज परोसा जाता है
प्रशासन की तैयारी और निगरानी
- नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जोनल स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
- विशेष टीमें गठित की गई हैं जो बाजारों, मुख्य सड़कों और व्यस्त इलाकों में छापेमारी करेंगी।
- होटलों और ढाबों पर भी गहन जांच होगी।
- उल्लंघन पर क्या होगा?
- महापौर के स्पष्ट निर्देश हैं कि आदेश का पालन न करने पर:
- बिक्री वाली सामग्री तुरंत जब्त की जाएगी
- संबंधित दुकान/होटल/व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी (जुर्माना, लाइसेंस निरस्तगी सहित)
- प्रशासन ने कहा है कि इस बार किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
रायपुर नगर निगम ने यह कदम छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के अनुपालन में उठाया है। प्रशासन का मानना है कि गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जैसे ऐतिहासिक दिवस पर सार्वजनिक भावनाओं का सम्मान, सामाजिक सद्भाव और शांति बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है।
व्यापारियों और नागरिकों से अपील
नगर निगम ने सभी मांस विक्रेताओं, होटल संचालकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे इन दो दिनों में नियमों का पूर्ण पालन करें।









