
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी! मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया था, और अब इस पर तेजी से अमल करते हुए आदेश जारी कर दिया गया है।
यह घोषणा राज्य कर्मचारी संघ के आठवें प्रदेश अधिवेशन में रायपुर के रोहनीपुरम में मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के हित में यह कदम उठाते हुए कहा कि अब छत्तीसगढ़ के अधिकारी-कर्मचारी केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता प्राप्त करेंगे।
मुख्य बिंदु:
- बढ़ोतरी: 3% (पहले 55% से बढ़कर अब 58% हो गया है)।
- लागू तिथि: 1 सितंबर 2025 से प्रभावी।
- सातवें वेतनमान में: मूल वेतन का 58% महंगाई भत्ता।
- छठे वेतनमान में: 252% की दर से।
गणना का आधार: केवल मूल वेतन पर (विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं)।
भुगतान: बढ़ी हुई राशि का भुगतान जनवरी 2026 के महीने से शुरू होगा (आरियर सहित)।
इस फैसले से प्रदेश के लगभग 3.9 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत (DR) में समान बढ़ोतरी का फायदा होगा। राज्य सरकार पर इस बढ़ोतरी से सालाना करीब 540 करोड़ रुपये (कर्मचारियों के लिए) और 108 करोड़ रुपये (पेंशनरों के लिए) का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा, कुल मिलाकर लगभग 648 करोड़ रुपये।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस फैसले को कर्मचारियों के कल्याण और बढ़ती महंगाई से राहत देने के रूप में बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मेहनत को सम्मान देती है और उनके हित में निरंतर निर्णय ले रही है।
यह कदम कर्मचारी संघ की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।छत्तीसगढ़ सरकार की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना हो रही है, क्योंकि घोषणा के मात्र तीन दिन बाद ही आदेश जारी कर दिया गया।








